UPDATE CHANDAULI NEWS: चंदौली में पास्को एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 30 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
उत्तरप्रदेश के जनपद चंदौली में पास्को एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने 6 साल बाद सजा सुनाई है। जिले के धीना थाने में दर्ज इस मामले में दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 30 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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शासन का ऑपरेशन कन्विक्शन
दरसअल, उत्तरप्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही। इसी क्रम में कोर्ट ने आज करीब 6 साल से चल रही पास्को एक्ट के मामले मे अपना फ़ैसला दिया।
पास्को एक्ट के आरोपी को सजा
जानकारी के अनुसार बीते 28 अक्टूबर 2019 को जिले के धीना थाने पर अब्दुल जब्बार उर्फ जफर, निवासी कुंवर बाजार, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 84/2019 धारा 363,506 भादवि व ¾(2) पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।
उक्त मामले में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) व थाना धीना के पैरोकार का0 मनीष कुमार गुप्ता की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप शुक्रवार न्यायाधीश अनुराग शर्मा (स्पेशल जज पाक्सो जनपद चन्दौली ) द्वारा पॉक्सो एक्ट के दोषी अभियुक्त अब्दुल जब्बार उर्फ जफर को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।





