UPDATE CHANDAULI NEWS: चंदौली के समस्त थानों की एंटीरोमियों टीम द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया गया, ताकि उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण दिया जा सके।
उत्तरप्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के अंतर्गत महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में एसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन में रविवार को समस्त थानों की एंटीरोमियों टीम द्वारा जन चौपाल लगाया गया। चौपाल में महिलाओ तथा बालिकाओं को जागरुक किया गया। साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में भी जानकारी दी गयी। जनपदीय पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के साथ जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है।
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चंदौली पुलिस की मिशन शक्ति अभियान
उपरोक्त अभियान के क्रम में थाना शहाबगंज एंटीरोमियों टीम द्वारा कर्मनाशा नदी नया पुल के पास, थाना बबुरी एंटीरोमियों पुलिस टीम द्वारा ग्राम गौड़ीहार में, थाना धीना एंटीरोमियों पुलिस टीम द्वारा मन्दिर परिसर में, थाना चकरघट्टा एंटीरोमियों पुलिस टीम द्वारा बरवाडीह बाजार के आस पास, थाना कन्दवा एंटीरोमियों टीम द्वारा ग्राम कोर्मी में, थाना बलुआ एंटीरोमियों टीम द्वारा ग्राम सोनहुला में, थाना सकलडीहा एंटीरोमियों टीम द्वारा कस्बा/बाजार में, थाना नौगढ़ एंटीरोमियों टीम द्वारा ग्राम अमृतपुर में, थाना अलीनगर एंटीरोमियों टीम द्वारा ग्राम धपरी में, थाना चकिया एंटीरोमियों टीम द्वारा ग्राम लालापुर में महिलाओं और छात्राओं को जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न हेल्पलाइन नंबर व सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया।
हेल्पलाइन व योजनाओं की जानकारी
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से संबंध में संचालित योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना, प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास योजनाओं के बारे में बताया गया।
प्रमुख कानूनों की जानकारी
साथ ही महिलाओं व बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशांधित 1986) तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक किया गया।
इस दौरान थाना स्थानीय पर नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्र का कार्य, उददेश्य, उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।