Chandauli news: बिना हेलमेट नही मिलेगा पेट्रोल, देखें खबर।

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UPDATE CHANDAULI NEWS: अब, बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नही मिलेगा। 26 जनवरी से जिले में उक्त नियम लागू हो रहा।

Chandauli news: बिना हेलमेट नही मिलेगा पेट्रोल, देखें खबर।

बिना हेलमेट नही मिलेगा पेट्रोल

अब, बिना हेलमेट के जनपद चंदौली के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नही मिलेगा। जी हां, आपने सही सुना। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही मौतें तथा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रशासन द्वारा उक्त रणनीति अपनाया जा रहा है। जिला प्रशासन की इस रणनीति को "नो हेलमेट-नो फ्यूल" नाम दिया गया है, जो कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से पूरे जिले में लागू किया जाएगा।


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एआरटीओ ने दी जानकारी

इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) डॉ0 सर्वेश गौतम ने बताया कि "नो हेलमेट-नो फ्यूल" रणनीति का उद्देश्य, जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। साथ ही इस रणनीति से  हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मौतों पर अंकुश लगाया जा जा सकता है।


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26 जनवरी से होगा लागू

एआरटीओ ने बताया कि "नो हेलमेट-नो फ्यूल की रणनीति को गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी से जिले में लागू किया जाएगा। इसका अनुपालन कड़ाई से कराने के लिए डीएम निखिल टी फुंडे द्वारा जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किया गया है।


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संचालक लगाएं बड़े होल्डिंग

डीएम ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश देते हुए बताया हैं की सभी, अपने-अपने पम्पों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें। 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नही दिया जाएगा, जिसका चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो। साथ ही पेट्रोल पम्प संचालक, अपने प्रतिष्ठान के सीसीटीवी (CCTV) कैमरा 24 घंटे सक्रिय रखेंगे। ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को देख एक्शन लिया जा सके।


जाने क्या है अधिनियम

विदित हो कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार, सभी मोटर साईकिल चालकों और सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरों (बी0आई0एस0) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्मानों का प्राविधान है।



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