UPDATE CHANDAULI NEWS: डीपी एक्ट में 2 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया।
डीपी एक्ट में 2 को सजा
जनपद चंदौली के सैयदराजा थाने में दर्ज डीपी एक्ट मामले में कोर्ट का फैसला आया है। उक्त मामले में दो आरोपियों कोर्ट ने सजा सुना दिया। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
CHANDAULI NEWS: ALSO READ
Chandauli news: यात्रा पर है तो देखें ये जरूरी खबर।
Chandauli news: स्टेशन में निकला कोबरा और अजगर।
पुलिस का ऑपरेशन कनविक्शन
पुलिस महानिदेशक उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही। इसी क्रम में दहेज उत्पीड़न के दोषी 2 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष 6 माह का कारावास व कुल 5 हज़ार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
यहां दर्ज हुआ था मुकदमा
जानकारी के अनुसार जिले के सैयदराजा थाने पर बीते 31 जनवरी 2015 को दो अभियुक्तों क्रमशः पिण्टू यादव और रिंकू यादव के विरुद्ध 498A, 304B भादवि व ¾ डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम श्याम बाबू की अदालत ने अभियुक्त पिण्टू यादव को 3 वर्ष का कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
वहीं दूसरे अभियुक्त रिंकू यादव को 06 माह का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करनें पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।