UPDATE CHANDAULI NEWS: कुल्हाड़ी से व्यक्ति की हत्या करने वाले 2 हत्यारोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है।
दो हत्यारोपियों पर गैंगस्टर एक्ट
चंदौली पुलिस द्वारा दो हत्यारोपियों के खिलाफ गैगेस्टर एक्ट में कार्यवाही किया गया है। पैसों की लेनदेन को लेकर दोनों अभियुक्तों द्वारा कुल्हाड़ी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। एसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर चकिया पुलिस द्वारा गैंग लीडर बोधन राम और गैंग सदस्य कपिल बहेलिया के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
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राजेश खरवार हत्याकांड मामला
दरसअल, बीते दिसंबर 2024 को पण्डी के जंगलों में राजेश खरवार का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। राजेश, पेशे से एक चरवाहा था। 28 दिसंबर 2024 को राजेश का भाई गुड्डू खरवार ने चकिया पुलिस को तहरीर दिया था कि उसके भाई का हत्या हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और घटना की जांच शुरू की। पुलिस की छानबीन में मुड़हुआ गांव निवासी बोधन राम और पण्डी गांव निवासी कपिल बहेलिया का नाम सामने आया। दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या कारित करना स्वीकार किया। अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद किया गया।
पैसा न देने पर किया था हत्या
पुलिस की पूछताछ में हत्या का मोटिव पता चला। पुलिस के अनुसार पूछताछ में अभियुक्त बोधन राम ने बताया कि उसने अपनी लड़की की शादी के लिए राजेश से पैसा मांगा था। पर राजेश ने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। बोधन ने बताया की राजेश ने उसकी पत्नी के अवैध सम्बन्ध की झूठी बात भी प्रचारित किया था। इन दोनों बात को लेकर वह काफी गुस्से में था। जिसके बाद उसने और कपिल बहेलिया ने योजनाबद्ध तरिके से जंगल में ले जाकर राजेश खरवार को कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दिया।
पुलिस द्वारा बताया गया कि घटना स्थल से हत्या में प्रयुक्त रक्त रंजीत कुल्हाडी तथा अभियुक्तों के बयान से स्पष्ट है कि बोधन राम व कपिल बहेलिया, दोनों के द्वारा पैसा न देने की बात तथा स्वंय को अपमानित होने की बात को लेकर हत्या किया गया। बहरहाल, मामले में पुलिस द्वारा पहले ही अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। और अब, दोनों अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।