UPDATE CHANDAULI NEWS: हाईकोर्ट ने महेन्द्र राव, विजेन्द्र और रामआसरे की FIR रद्द करने की अर्जी को खारिज कर दिया। उधर चंदौली के एसपी ने तीनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है।
चंदौली पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले अभियुक्तों की मुसीबतें बढ़ गयी है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की एफआईआर (FIR) रद्द करने की अर्जी को खारिज कर दिया। तो वहीं एसपी आकाश पटेल ने तीनों अभियुक्तों क्रमशः महेन्द्र राव, विजेन्द्र और रामआसरे पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही न्यायालय चकिया द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस के अनुसार अब शातिर अभियुक्तो के विरुद्ध कुर्की आदि की विधिक कार्रवाई शुरू किया जाएगा।
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जाने क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार बीते 9 मई 2026 को चंद्रप्रभा रेंजरी वन क्षेत्र के ग्राम अलीपुर भांगड़ा में बिना किसी अनुमति के अवैध खनन किए जाने की सूचना मिली थी। उक्त सूचना पर रेंजर चकिया अखिलेश दुबे (वन विभाग) तथा थानाध्यक्ष चकिया अर्जुन सिंह मय पुलिस टीम संयुक्त रूप से छापेमारी करने मौके पर पहुंचें थे। मौके से अवैध खनन में लिप्त 1 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जब टीम वापस आ रही थी, तभी पूर्व का शातिर अपराधी व हिस्ट्रीशीटर महेन्द्र राव उसके भाई विजेन्द्र राव, पिता राम आसरे राव तथा अन्य लगभग 80-100 की संख्या में ग्रामीणों (महिला व पुरुष) ने संगठित होकर लाठी-डंडों व पत्थरों से लैस होकर सरकारी टीम को घेर लिया।
उपद्रवियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर चक्का जाम किया गया तथा आने-जाने जनमानस के साथ अभद्र व्यवहार व कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का दुस्साहस किया गया।
पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज
मामले में चकिया पुलिस ने चिन्हित नामजद अभियुक्तों तथा अन्य अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने, चक्का जाम और अवैध खनन से संबंधित सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और कार्रवाई शुरू की। उधर घटना से संबंधित मुख्य तीन अभियुक्त फरार चल रहे थें।
अभियुक्तों ने लिया हाईकोर्ट का शरण
पुलिस के एक्टिव होने के बाद से ही फरार चल रहे शातिर अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की अर्जी दाखिल की गई थी। पर, चंदौली पुलिस की प्रभावी पैरवी, मजबूत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की याचिका को तत्काल खारिज कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय चकिया द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
25-25 हज़ार का इनाम घोषित
अभियुक्तों की लगातार फरारी और गिरफ्तारी से बचने के प्रयास को देखते हुए एसपी आकाश पटेल ने मुख्य अभियुक्त महेन्द्र राव, विजेन्द्र राव और रामआसरे राव पर 25-25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार (इनाम) घोषित किया है।
होगी कुर्की की कार्रवाई
पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय से धारा 84 BNSS (फरारी की उद्घोषणा) के तहत मुनादी की कार्रवाई कराते हुए धारा 85 BNSS के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की की कठोर विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जायेगी। फरार अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।




