UPDATE CHANDAULI NEWS: चंदौली में गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमएसपी में 160 रुपए की वृद्धि। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत खरीद 15 जून तक जारी रहेगी।
जनपद में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 30 मार्च, 2026 से गेहूं खरीद शुरू हो गई है। यह खरीद 15 जून, 2026 तक जारी रहेगी। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है।
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चंदौली में गेहूं की खरीद
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग द्वारा जनपद के किसानों की सहूलियत को देखते हुए जनपद में कुल 69 गेहूं खरीद केंद्रों को मंजूरी दी है। इनमें खाद्य विभाग के 24, पीसीएफ के 21, पीसीयू के 14, यूपीएसएस के 5, भारतीय खाद्य निगम के 4 और मंडी समिति का 1 केंद्र शामिल है। यदि किसानों को और क्रय केंद्र खोलने की मांग होगी तो उस पर तत्काल कार्यवाही कर प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
बिना फार्मर रजिस्ट्री खरीदी नही
शासन के निर्देशानुसार, बिना फार्मर रजिस्ट्री के गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे क्रय केंद्र पर गेहूं लाने से पहले अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा लें, ताकि उन्हें बिक्री में कोई असुविधा न हो और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहें।
पर्याप्त मात्रा में बोरे उपलब्ध
जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने मंडी में संचालित गेहूं खरीद का निरीक्षण कर मुलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद के लिए जनपद में पर्याप्त मात्रा में बोरे उपलब्ध हैं। शासन के निर्देश पर उचित दर विक्रेताओं से भी बोरे प्राप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में कोई समस्या नहीं आएगी।
ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी
उन्होने कहा गेंहूँ विक्रय से पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र साईवर कैफे, मोबाइल फोन ऐप के माध्यम से खाद्य विभाग के पोर्टल Fes.up.gov.in पर आनलाईन पंजीकरण/ नवीनीकरण अवश्य करा लें।
पंजीकरण के उपरान्त किसानों का सत्यापन स्वतः ही पोर्टल पर सत्यापित प्रदर्शित हो जायेगा। यदि किसी कारणवश स्यतः सत्यापन प्रदर्शित नहीं होता है और प्रपत्र में लम्बित सत्यापन प्रदर्शित है तो इस स्थिति में किसान भाई अपनी सत्यापित खतौनी, खसरा, आधार कार्ड एवं अपना पंजीयन प्रपत्र लेकर सीधे केन्द्र पर जाये, जहां उनका गेहूं क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा इन्हीं प्रपत्रों के आधार पर क्रय कर लिया जायेगा। यहां यह विशेष अवगत कराना है कि सत्यापन हेतु लेखपाल अथवा किसी भी राजस्व कार्यालय में कृषकों को सत्यापन हेतु नहीं जाना है।






